Rajasthan: प्रदेश में ऑफलाइन काम किया तो पट्टे होंगे शून्य, 13 सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन निस्तारित करने के आदेश



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{} जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर सभी नगर निकायों को चेतावनी दी है कि आमजन से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण केवल ऑनलाइन किया जाए। यदि कोई अधिकारी इन मामलों में ऑफलाइन कार्रवाई करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ निलंबन तक होगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऑफलाइन जारी किए गए पट्टे, आदेश या अनुमतियां प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य मानी जाएंगी और उनकी कोई वैधता नहीं होगी।जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर सभी नगर निकायों को चेतावनी दी है कि आमजन से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण केवल ऑनलाइन किया जाए। यदि कोई अधिकारी इन मामलों में ऑफलाइन कार्रवाई करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ निलंबन तक होगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऑफलाइन जारी किए गए पट्टे, आदेश या अनुमतियां प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य मानी जाएंगी और उनकी कोई वैधता नहीं होगी।2025-08-29T04:29:31.000Z fromRajasthan: प्रदेश में ऑफलाइन काम किया तो पट्टे होंगे शून्य, 13 सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन निस्तारित करने के आदेश
जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर सभी नगर निकायों को चेतावनी दी है कि आमजन से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण केवल ऑनलाइन किया जाए। यदि कोई अधिकारी इन मामलों में ऑफलाइन कार्रवाई करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ निलंबन तक होगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऑफलाइन जारी किए गए पट्टे, आदेश या अनुमतियां प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य मानी जाएंगी और उनकी कोई वैधता नहीं होगी।
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