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{} विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संख्या 4 हिमांकनी गौड़ ने नाबालिग से गैंगरेप के मामले में अभियुक्तों की सहायता करने वाली महिला को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संख्या 4 हिमांकनी गौड़ ने नाबालिग से गैंगरेप के मामले में अभियुक्तों की सहायता करने वाली महिला को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।2025-09-25T05:50:33.000Z fromAlwar News: गैंगरेप मामले में महिला को 20 साल की सजा
विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संख्या 4 हिमांकनी गौड़ ने नाबालिग से गैंगरेप के मामले में अभियुक्तों की सहायता करने वाली महिला को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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