कमलेश अग्रवाल / जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2021 के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है। कोर्ट ने एक प्रश्न को डिलीट करने के साथ ही 4 प्रश्नों की जांच के लिए इन्हें विशेषज्ञ कमेटी को सौपने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने एक प्रश्न का जवाब पेश दस्तावेज के आधार पर अपने स्तर पर बदला हुआ माना है।
हाईकोर्ट फैसले के बाद आरपीएससी भी हरकत में आई और कोर्ट से आज की आदेश की प्रति उपलब्ध करवाने की गुहार की। माना जा रहा है कि सरकार बुधवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती देते हुए एकलपीठ के आदेश पर स्थगन आदेश ले सकती है ताकि मुख्य परीक्षा करवाई जा सके।
यह है कोर्ट का आदेश
न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने मॉडल प्रश्नपत्र के प्रश्न संख्या 41 को डिलीट माना है। वही प्रश्न संख्या 62 के उत्तर विकल्प को बदला है और प्रश्न संख्या 1, 31,98 और 105 को विशेषज्ञ कमेटी को भेज दिया है। कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है।
मुख्य परीक्षा में देरी की संभावना
राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब परीक्षा आयोजन में देरी होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील की तैयारी हो रही है। इसी वजह से आरपीएससी ने मंगलवार को आदेश आने के साथ ही प्रति लेने की प्रक्रिया ली। खंडपीठ से एकलपीठ के आदेश पर अंतरिम रोक नहीं लगती है तो आरपीएससी को नए सिरे से परिणाम घोषित करना होगा। इससे मुख्य परीक्षा 25 व 26 फरवरी को करवाना संभव नहीं होगा।
यह है पूरा मामला
राज्य सरकार की ओर से 988 पदों पर निकाली गई थी। आरएएस भर्ती में 27 अक्टूबर 2021 को प्री परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसका परिणाम 17 नवम्बर 2021 को जारी हुआ। आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए 20 हजार 102 अभ्यर्थियों को पात्र माना। आरएएस 2021 भर्ती में राज्य सेवा के 363 और अधीनस्थ सेवा के 625 पद (कुल 988) हैं। प्री परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद आयोग ने 23 नवंबर को मेंस परीक्षा का सिलेबस जारी किया। मुख्य परीक्षा 25 और 26 फरवरी की तारीख तय है।
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